कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विधानसभा चुनाव रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने चूड़ासमा के विधायक के चुनाव को खारिज कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने 12 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया था। चूड़ासमा 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका सीट से जीते थे।

हाईकोर्ट ने पोस्टल बैलेट रद्द करने का फैसला असंवैधानिक बताया था

चूड़ासमा 327 वोटों से जीते थे। प्रतिद्वंद्वी अश्विन राठौड़ ने चूड़ासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अश्विन ने याचिका में कहा था कि चूड़ासमा ने अनुचित तरीकों से चुनाव जीता था। अश्विन की दलील थी कि वोटों की गिनती के वक्त बैलेट पेपर की गणना में अनियमितता बरती गई। राठौड़ का कहना था कि पोस्टल बैलेट में मिले वोटों में से 429 रद्द होने से चूड़ासमा विजेता घोषित किए गए थे। हाईकोर्ट ने 429 पोस्टल बैलेट रद्द करने का फैसला असंवैधानिक बताया था।



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भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। (फाइल फोटो)


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